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क्या आपको वाहन पर पसंदीदा नंबर चाहिए? जानिए आरटीओ में नीलामी प्रक्रिया के बारे में

क्या आपको वाहन पर आकर्षक नंबर चाहिए? जानिए आरटीओ में नीलामी प्रक्रिया के बारे में

नई दिल्ली : क्या आपको वाहन पर आकर्षक नंबर चाहिए? जानिए आरटीओ में नीलामी प्रक्रिया के बारे में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जल्द ही दोपहिया वाहनों के लिए एक नई पंजीकरण संख्या श्रृंखला शुरू की जाएगी।

पुणे: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जल्द ही दोपहिया वाहनों के लिए एक नई पंजीकरण संख्या श्रृंखला शुरू कर रहा है। इस श्रृंखला में आकर्षक पंजीकरण नंबरों को तीन गुना शुल्क के भुगतान पर निजी चार पहिया वाहनों के लिए आरक्षित करने और शेष नंबरों के लिए दोपहिया वाहनों के लिए अग्रिम आवेदन स्वीकार करने के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है।

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जिन वाहन स्वामियों को नई लॉन्च हुई दोपहिया सीरीज के आकर्षक नंबरों के साथ-साथ चार पहिया वाहनों के लिए पसंदीदा नंबर चाहिए, वे निर्धारित प्रारूप में 15 मई को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक तीन गुना शुल्क के साथ आवेदन करें। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। नीलामी की बोलियाँ 16 मई को दोपहर 2:30 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। आरटीओ ने बताया कि नीलामी उसी दिन शाम 4 बजे सहकारी सभाकक्ष में होगी।

जो दोपहिया वाहन मालिक आकर्षक और पसंदीदा नंबर चाहते हैं, वे 16 मई को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे के बीच निर्धारित शुल्क के भुगतान पर आवेदन करें। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। नीलामी के डीडी 17 मई दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि नीलामी उसी दिन शाम 4 बजे सहकारी सभाकक्ष में होगी।

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आवेदन को बैंक स्लिप, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति के साथ आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ कार्यालय के निजी वाहन पंजीकरण अनुभाग में जमा किया जाना चाहिए। आरटीओ ने उल्लेख किया है कि यह डीडी पुणे में राष्ट्रीयकृत बैंक के ‘आरटीओ, पुणे’ के पक्ष में होना चाहिए।

केवल पुणे के वाहन मालिक ही आवेदन करें

एक बार आरक्षित पंजीकरण संख्या को बदला नहीं जा सकता। यदि पंजीकरण संख्या आरक्षित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर वाहन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आरक्षित पंजीकरण संख्या स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और शुल्क सरकार के पास जमा किया जाएगा।

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किसी विशेष पंजीकरण संख्या को आरक्षित करने के लिए प्रदान किया गया शुल्क गैर-वापसी योग्य है। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सूचित किया है कि आवेदन केवल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पुणे के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अधिकार क्षेत्र के बाहर के आवेदन, गलत मात्रा में डीडी संलग्न और सही मोबाइल नंबर के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

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